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शुक्रवार, 7 मार्च 2025

नगर थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर लगा रोक, पोक्सो कोर्ट ने जारी किया आदेश

नगर थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर लगा रोक, पोक्सो कोर्ट ने जारी किया आदेश
नवादा(सुरेश राय)। नगर थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। पोक्सों कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने यह आदेश गुरूवार को जारी किया है। जानकारी के अनुसार पोक्सो वाद संख्या-38/22 के अभियुक्त पीछले दो वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है तथा वाद अभियोजन साक्ष्य के लिये निहित है। उच्च न्यायालय ने पीड़िता के गवाही होने के बाद जेल में बंद अभियुक्त के जमानत आवेदन पर सुनवाई किये जाने का आदेश दिया था, किन्तु इस मामले में पीछले 5 तिथियों के गुजरने के बाद भी नगर थानाध्यक्ष ने पीड़िता को अदालत में गवाही दर्ज कराने को लेकर उपस्थित नहीं किया और ना ही कोई कारण बताया। नगर थानाध्यक्ष के इस कार्यशैली से अदालती कार्य में असुविधा हुई तथा वाद की कार्यवाही रूकी हुई है। नगर थानाध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि वे पीड़िता को 18 मार्च 2025 को गवाही के लिए अदालत में प्रस्तुत करें। उसके साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि अदालती आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही न्यायाधीश ने नगर थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति आरक्षी अधीक्षक को भी भेजी गई है।

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