Skp7news नवादा : हत्या के आरोप में चार को आजीवन कारावास की सजा,दो साल के अंदर अभियुक्तों मिली सजा
नवादा(सुरेश राय)। हत्या के आरोप में चार लोगों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले चारों लोग एक ही परिवार के हैं।
अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशमुख ने यह सजा बुधवार को सुनाया। मामला जिले के काशीचक थाना से जुड़ा है। अपर लोक अभियोजक गोरेलाल प्रसाद चौधरी ने बताया कि 20 दिसम्बर 2020 की षाम लगभग 6 बजे काशीचक थाना क्षेत्र के मधेपुर गांव निवासी सत्येन्द्र प्रसाद अपने पुत्र सिंटु कुमार एवं अन्य दो लोग चंदन कुमार व संजीत कुमार के साथ खेत पटवन कर रहे थे, तभी गांव के ही अजीत पंडित, कुदंन पंडित, घोड़ाही पंडित, टिट्टु कुमार व अन्य लोग विवाद करने लगे। सत्येन्द्र प्रसाद व उनके साथ रहे लोग पटवन को बंद कर घर जाने लगे। तभी अजीत पंडित, कुदंन पंडित, घोड़ाई पंडित, टिट्टु कुमार ने सत्येन्द्र प्रसाद को गाली-गलौज करते हुए लोहे के रॉड से सबों को मारपीट किया और अजीत पंडित ने पास रहे रिवाल्वर से फाईरिंग करने लगा। जिससे सिंटु कुमार गोली लगने से गम्भीर रूप से जख्मी हो गया। उसकी मौत इलाज के लिये ले जाने के क्रम में हो गई। वहीं इस घटना में संजीत कुमार जख्मी हुए।
घटना के बाबत मृतक सिंटु कुमार के पिता सत्येन्द्र प्रसाद के ब्यान पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष ने अभियुक्त अजित पंडित, कुंदन पंडित, घोड़ाई पंडित तथा टिट्टु कुमार को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावे भादवि की धारा 307 के तहत टिट्टु कुमार को 7 साल का कारावास व सात हजार रूपये अर्थदंड, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अजीत पंडित व टिट्टु कुमार को 5 साल का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सजा पाने वाले घोड़ाई पंडित व अजीत पंडित रिश्ते में भाई बताये जाते हैं, जबकि टिट्टु कुमार घोड़ाई पंडित का पुत्र बताये जाते हैं। वहीं अदालत ने मृतक के निकटतम परिजन को 5 लाख रूपये दिसे जाने की अनुषंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को किया है।
बुधवार, 16 नवंबर 2022
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