Skp7news नवादा : हत्या के प्रयास के दोषी को 10 साल का कारावास
नवादा(सुरेश राय)। हत्या के प्रयास किये जाने के मामले में एक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। व्यवहार न्यायालय के द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने गुरूवार को सजा सुनाया। कादिगंज ओपी क्षेत्र के हसनपुर निवासी भोनू यादव को यह सजा सुनाई गई। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मो इम्तेयाज फारूकी ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला नवादा नगर थाना कांड संख्या-292/09 से जुड़ा है। घटना 13 अगस्त 2009 की सुबह की बताई जाती है। कादिरगंज ओपी क्षेत्र के चिलिया बिगहा निवासी उमेश यादव घटना के समय शौच के लिये जा रहे थे, तभी उसने देखा कि उसके खेत में लगे दुलदुुलिया के पौधा को हसनपुर निवासी भोनू यादव, राजो यादव, मथुरा यादव, अनिक यादव, लाटो यादव व सुनील यादव के द्वारा काटा जा रहा था। उमेष के द्वारा पूछे जाने पर सभी लोग आक्रोषित हो गये और भोनू यादव के द्वारा फायरिंगं किये जाने से उमेष यादव जख्मी हो गया।
घटना के बाबत जख्मी उतेष यादव के ब्यान पर थाना में कांड अंकित किया गया। जिसमें भोनू यादव, राजो यादव, मथुरा यादव, अनिक यादव, लाटो यादव व सुनील यादव को अभियुक्त बनाया गया। अदालत में गवाहों के द्वारा दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीष ने भोनू यादव को भादवि की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पॉच हजार रूप्ये अर्थदंड की सजा सुनाईं इसके अलावे 27 आर्म्स एक्त के तहत पॉच वर्ष का कारावास व दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वहीें अभियुक्त बने राजो यादव की मृत्यू ट्रयाल के दौरान हो गई। वहीें अभियुक्त बने मथुरा यादव, अनिक यादव, लाटो यादव व सुनील यादव को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया गया।
गुरुवार, 17 नवंबर 2022
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