Skp7news किशनगंज : पोस्को एक्ट के आरोपी को अदालत ने सुनाई 14 वर्ष की सजा व जुर्माना
किशनगंज (राजीव रंजन) । पोस्को एक्ट के मामले में आरोपी युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (पोस्को अधिनियम) कुमार गुंजन की अदालत ने बुधवार को 14 वर्ष की सजा सुनाई। आर्थिक दण्ड से भी दण्डित किया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश दिया है। टाउन थाना अन्तर्गत खगड़ा वार्ड संख्या 22 के आरोपी मो आज़ाद को पोस्को एक्ट के अन्तर्गत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
विद्वान न्यायाधीश कुमार गुंजन ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत में फैसला सुनाया। बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि दोषसिद्ध अभियुक्त को कम से कम सजा दी जाये। जबकि सरकार के तरफ विशेष लोक अभियोजक( पोस्को अधिनियम) मनिष कुमार साह ने कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही।
दोनों पक्षों की दलील व गवाहों के बयान सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश ( पोस्को अधिनियम) कुमार गुंजन ने सजा सुनाई।
गुरुवार, 17 नवंबर 2022
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