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मंगलवार, 22 नवंबर 2022

Skp7news नवादा : डीएम ने शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायतकर्ताओं की सुनी शिकायत,दोनो पक्षों के मौजूदगी में कई मामलों को किया निष्पादन

Skp7news नवादा : डीएम ने शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायतकर्ताओं की सुनी शिकायत,दोनो पक्षों के मौजूदगी में कई मामलों को किया निष्पादन


नवादा(सुरेश राय)। मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीएम उदिता सिंह ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत 10 परिवादी उपस्थित हुए, जिसमें से तीन मामलों को निवारण कर दिया गया।



 बताया गया कि हिसुआ प्रखंढ के खनखनापुर के परिवादी संजय कुमार 11 जून 2022 को रैयती भूमि पर दखल कब्जा के संबंध में लिखित आवेदन दिया गया था। प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत 8 अक्टूवर को ऑन लाईन द्वितीय अपील दायर किया गया था, जिसे द्वितीय अपील की सुनवाई की गयी, जिसमें आवेदक के रैयती भूमि पर दखल कब्जा के संबंध में निवारण भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा करा दिया गया।




वहीं सदर प्रखंड के भदौनी गांव निवासी दीलीप कुमार के द्वारा वार्ड नम्बर 12 में नली-गली की सफाई करने के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत 26 अक्टूवर 2022 को ऑनलाईन द्वितीय अपील दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में उपस्थित अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि नाली का पानी उनके घरों में प्रवेश कर रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस समस्या को निवारण कर दिया गया। इसके अलावा डीएम ने कई षिकायतों का निपटारा किया।



 बताया गया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम  के तहत किसी भी मामले को दो माह के अंदर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों और पंचायतों से संबंधित विवाद को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय सदरव रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं, जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन  में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है।




शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की ,निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है और अब ऑनलाईन भी शिकायत की जा सकती है। उन्होने कहा कि आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।

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